Subscribe Us

header ads

*📜 12 जून 📜* *🎀 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 🎀*

*📜 12 जून 📜*

   *🎀 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 🎀*

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (World Day Against Child Labour) प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन की शुरूआत 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी।

भारत के संविधान, 1950 का अनुच्छेद 24 स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को ऐसे कार्य या कारखाने इत्यादि में न रखा जाये जो खतरनाक हो। कारखाना अधिनियम, बाल अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम आदि भी बच्चों के अधिकार को सुरक्षा देते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 

भारत की केंद्र सरकार ने 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित कर दिया।

भारतवर्ष में प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा 'बाल गणेश', 'बाल गोपाल', 'बाल कृष्णा', 'बाल हनुमान' आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

>> विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का उद्देश्य <<

इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है।

यह दिन जागरूकता बढ़ाने, परिवर्तन की वकालत करने तथा बाल श्रम से मुक्त भविष्य की दिशा में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

>> विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 का थीम <<

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम को खत्म करने के लिए हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किसी थीम पर मनाया जाता है और साल 2025 की थीम है, "प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम बाकी है, आइए प्रयासों को तेज करें।"

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Breaking News